Edited By Seema Sharma,Updated: 05 Sep, 2019 03:10 PM
दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने चिदंबरम तथा उनके बेटे को राहत दे दी
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को गुरुवार को अग्रिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने चिदंबरम तथा उनके बेटे को राहत दे दी और उन्हें मामलों की जांच में शामिल होने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी की सूरत में उन्हें एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर रिहा किया जाए। आरोपियों को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया जाता है। चिदंबरम 305 करोड़ रुपएके आईएनएक्स मीडिया मामले के साथ एयरसेल-मैक्सिस मामले में जांच एजेंसियों की जांच के घेरे में हैं।