Edited By Seema Sharma,Updated: 25 Mar, 2019 04:02 PM
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी, सीबीआई द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है।
नई दिल्लीः दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी, सीबीआई द्वारा दर्ज एयरसेल-मैक्सिस मामलों में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने पी चिदंबरम और कार्ति की गिरफ्तारी पर 26 अप्रैल तक रोक लगा दी है।
उल्लेखनीय है कि साल 2006 में एयरसेल-मैक्सिस समझौते में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की मंजूरी मिलने के मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। आरोप है कि इस समझौते को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति के बिना ही मंजूरी दी थी, जबकि यह समझौता 3500 करोड़ रुपये का था और इसमें कैबिनेट कमेटी की मंजूरी अनिवार्य थी।