Edited By Punjab Kesari,Updated: 11 Jan, 2018 01:57 PM
उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस करार मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आज कड़ी फटकार लगायी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की नयी पीठ के समक्ष जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई कार्ति के वकील ने कहा कि...
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने एयरसेल-मैक्सिस करार मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को आज कड़ी फटकार लगायी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की नयी पीठ के समक्ष जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई कार्ति के वकील ने कहा कि हमें खुशी है कि अब आप इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इस पर न्यायूमर्ति मिश्रा ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल न करें तो बेहतर।
SC ने कहा- अदालत की गरिमा बनाये रखें
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि हम आपको खुश करने के लिए नहीं, बल्कि संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए यहां बैठे हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अदालत की गरिमा बनाये रखें। गौरतलब है कि कल ही मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने इस मामले की सुनवाई से यह कहते हुए खुद को अलग कर लिया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय में रहते हुए उन्हें 2जी घोटाला से जुड़े मामलों की सुनवाई की थी और बेहतर होगा कि वह इसकी सुनवाई से खुद को अलग रखें। मुख्य न्यायाधीश ने कल ही कहा था कि न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ इस मामले को सुनेगी। कार्ति और एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसलटिंग प्रा लि सहित दो कंपनियों ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे से संबंधित कथित अपराध की रकम के सिलसिले में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत अपनी संपत्ति तदर्थ आधार पर जब्त करने के प्रवर्तन निदेशालय के फैसले को चुनौती दी है।