निर्भया के चारों दोषियों की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी टली, जज बोले- SC के फैसले का इंतजार

Edited By Seema Sharma,Updated: 13 Dec, 2019 10:47 AM

all four convicts of nirbhaya adjourned in patiala house court

निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों पर पटियाला हाउस कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज सतीश कुमार अरोड़ा ने कहा कि दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है पहले शीर्ष कोर्ट का उस पर फैसला आ जाए, फिर हम...

नई दिल्लीः निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों पर पटियाला हाउस कोर्ट में फिलहाल सुनवाई टाल दी गई है। पटियाला हाउस कोर्ट के जज सतीश कुमार अरोड़ा ने कहा कि दोषी अक्षय कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है पहले शीर्ष कोर्ट का उस पर फैसला आ जाए, फिर हम मामले को सुनेंगे। साथ ही कोर्ट के जज ने आरोपियों के वकील को फटकार लगाई कि वे इस मामले को जानबूझ कर खींच रहे हैं और वे दोषियों को हाजिर नहीं होने देते। इतना कहकर जज ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। इस दौरान निर्भया के माता-पिता भी कोर्ट में मौजूद रहे। निर्भया के माता-पिता द्वारा डेथ वारंट जारी करने की मांग पर जज ने कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए उसके बाद ही कोई सुनवाई हुई। बता दें कि दोषियों की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशी होनी थी।

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दोषी अक्षय के मामले पर सुनवाई 17 दिसंबर को
सुप्रीम कोर्ट ‘निर्भया' सामूहिक बलात्कार-हत्या मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे चार दोषियों में शामिल एक दोषी द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर 17 दिसंबर को सुनवाई करेगा। दरअसल, मामले में दोषी ठहराए गए इस व्यक्ति ने अपनी मौत की सजा की पुष्टि किए जाने के शीर्ष न्यायालय के 2017 के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। दोषी अक्षय कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका पर तीन न्यायाधीशों की पीठ अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। सिंह के वकील ने पुनर्विचार याचिका में मौत की सजा पर ऐसे वक्त में सवाल उठाया है, जब बढ़ते प्रदूषण के चलते जीवनकाल छोटा हो रहा है।

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शीर्ष न्यायालय की वेबसाइट पर एक नोटिस में कहा गया है, ‘‘यह संज्ञान लिया जाए कि निम्नलिखित विषय (अक्षय की पुनर्विचार याचिका) 17 दिसंबर 2019, मंगलवार को दोपहर 2 बजे तीन न्यायाधीशों की एक पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाए।'' शीर्ष न्यायालय ने पिछले साल नौ जुलाई को मामले के तीन अन्य दोषियों--मुकेश (30), पवन गुप्ता (23) और विनय शर्मा (24)- द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि 2017 के फैसले पर पुनर्विचार के लिए उन लोगों द्वारा कोई आधार नहीं बनाया गया है।

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बता दें कि 16-17 दिसंबर 2012 की रात दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में छह लोगों ने 23 वर्षीय एक छात्रा से सामूहिक बलात्कार किया था और उसे सड़क पर फेंकने से पहले बुरी तरह से घायल कर दिया था। छात्रा ने इलाज के दौरान गंभीर हालत में सिंगापुर के एक अस्पताल में 29 दिसंबर को दम तोड़ दिया था। मामले के एक आरोपी राम सिंह ने यहां तिहाड़ जेल में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वहीं, आरोपियों में शामिल एक किशोर को एक किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी ठहराया था। उसे एक सुधार गृह में तीन साल तक रखने के बाद रिहा कर दिया गया था।

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