Edited By Yaspal,Updated: 17 Sep, 2024 05:28 PM
दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए कहा, ‘‘जमानत मंजूर की जाती है
नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा और अमनदीप सिंह ढल को मंगलवार को जमानत दे दी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए कहा, ‘‘जमानत मंजूर की जाती है।'' प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के अनुसार दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था। गुरुग्राम स्थित 'बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक अमित अरोड़ा को ईडी ने 29 नवंबर, 2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।
सीबीआई ने दावा किया था कि अरोड़ा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगी हैं और दोनों शराब लाइसेंसधारियों से एकत्र अवैध धन के 'प्रबंधन और हेराफेरी' में सक्रिय रूप से शामिल थे। जब विवादास्पद आबकारी नीति तैयार की गयी थी, उस समय आबकारी विभाग का प्रभार दिल्ली के तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास था। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों के अनुसार, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक ढल ने कथित तौर पर अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और वह शराब नीति तैयार करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ढल को ईडी ने पिछले साल मार्च में गिरफ्तार किया था।