घर के आगे नहीं लगाया पेड़ तो प्लॉट का आवंटन होगा रद्द

Edited By Pardeep,Updated: 18 Jul, 2019 04:55 AM

allotment of plot not allowed in front of house canceled

प्रकृति से सभी को प्यार करना होगा और इसके लिए बनाए गए नियम-कानून को मानना होगा। बुधवार को जीडीए उपाध्यक्ष ने आदेश जारी कर प्रवर्तन विभाग प्लॉट में मकान बनाने के साथ पेड़ लगाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बिल्डिंग बॉयलॉज में सभी मकान के आगे पेड़ लगाने...

गाजियाबाद: प्रकृति से सभी को प्यार करना होगा और इसके लिए बनाए गए नियम-कानून को मानना होगा। बुधवार को जीडीए उपाध्यक्ष ने आदेश जारी कर प्रवर्तन विभाग प्लॉट में मकान बनाने के साथ पेड़ लगाने को लेकर रिपोर्ट मांगी है। बिल्डिंग बॉयलॉज में सभी मकान के आगे पेड़ लगाने का प्रावधान है। प्रवर्तन विभाग को यह रिपोर्ट देनी होगी कि उनके क्षेत्र में कितने मकान में कितने पेड़ लगे हुए हैं। 

जिन लोगों ने अपने प्लॉट पर पेड़ नहीं लगाया है और बिल्डिंग बॉयलॉज का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ आवंटन कैंसिल करने तक की कार्रवाई की जा सकती है। गाजियाबद में प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। प्रदूषण स्तर इतना गंभीर है कि जून जुलाई महीने में भी एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 300 के आस पास दर्ज हो रही है। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर जो उपाय किया जाना है उसमें अधिक से अधिक पेड़ लगाकार हरियाली बढ़ाना शामिल है। इसी को ध्यान रखते हुए जीडीए ने प्लॉट पर मकान बनाते समय पेड़ लगाने के नियम को सख्ती से लागू करवाने का निर्णय लिया है।

जीडीए के बिल्डिंग बॉयलॉज में प्लॉट का क्षेत्रफल और उसमें लगने वाले पेड़ को लेकर मानक निर्धारित है। 200 वर्गमीटर या उससे कम के प्लॉट पर एक पेड़ तो 300 वर्गमीटर के प्लॉट पर दो पेड़। ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट पर प्रति हेक्टेयर 50 पेड़। कोई भी ग्रुप हाउसिंग 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में नहीं बनता। ऐसे में सभी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कम से कम 100 पेड़ अवश्य लगे होने चाहिए। 

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