Edited By Seema Sharma,Updated: 01 Feb, 2019 08:32 AM
केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन पर सरकारी आदेश की अवज्ञा के लिए पैंशन लाभ रोके जाने सहित विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
नई दिल्ली: केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) के निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। उन पर सरकारी आदेश की अवज्ञा के लिए पैंशन लाभ रोके जाने सहित विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। सेवानिवृत्ति के दिन गुरुवार को उन्हें दमकल सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षा के प्रमुख का पद संभालने को कहा गया।
गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि निर्देश के मुताबिक वर्मा ने नई जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया, इसलिए पेंशन रोके जाने सहित उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह निर्देश का पालन न करना अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए सर्विस रूल्स का उलंघन माना जाता है।