दिल्ली में एंबुलेंस सर्विस वाले नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया, दिल्ली सरकार ने तय कीं दरें

Edited By Yaspal,Updated: 06 May, 2021 09:51 PM

ambulance service people in delhi will not be able to charge arbitrary rent

राजधानी दिल्ली में एंबुलेंस सर्वित द्वारा मरीजों से मनमाने ढंग से दाम वसूलने के मामले में दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत दिल्ली में प्राइवेट एंबुलेंस सर्वित अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई...

नेशनल डेस्कः राजधानी दिल्ली में एंबुलेंस सर्वित द्वारा मरीजों से मनमाने ढंग से दाम वसूलने के मामले में दिल्ली सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत दिल्ली में प्राइवेट एंबुलेंस सर्वित अधिकतम चार्ज पर कैप लगाया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

दिल्‍ली सरकार की ओर से इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक, पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस (PTA) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 1500 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (BLS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 2000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस (ALS) प्रति कॉल 10 किलोमीटर तक अधिकतम 4000 रुपए और 10 किलोमीटर से ऊपर प्रति किलोमीटर 100 रुपए चार्ज करेंगे, इसमें डॉक्टर का चार्ज भी शामिल होगा।

दिल्ली सरकार ने आदेश में साफ किया है कि इन अधिकतम दरों में सभी सर्विसेज जैसे ऑक्सीजन, CRA गाइडलाइंस के मुताबिक एम्बुलेंस उपकरण, PPE किट ग्लव्स, मास्क, शील्ड, सैनिटाइज़ेशन, ड्राइवर, EMT, डॉक्टर आदि का चार्ज भी शामिल है। अगर कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर, ऑपरेटर, ओनर इसका उल्लंघन करता पाया गया तो निम्न उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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