सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामला: अमित शाह को बंबई HC से मिली राहत

Edited By vasudha,Updated: 02 Nov, 2018 02:07 PM

amit shah get relief from bombay hc

सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने 2014 में शाह को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को शुक्रवार खारिज कर...

नेशनल डेस्क: सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने 2014 में शाह को आरोपमुक्त करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के फैसले के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को शुक्रवार खारिज कर दिया।     

कोर्ट ने याचिका पर राहत देने से किया इंकार 
न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि अदालत याचिका पर कोई राहत देने की इच्छुक नहीं है। बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में मामले में शाह को आरोप मुक्त किये जाने को चुनौती नहीं देने के सीबीआई के फैसले पर सवाल उठाया गया है।  

2014 में शाह हुए थे आरोप मुक्त 
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हम याचिका खारिज कर रहे हैं। हम कोई राहत नहीं देना चाहते हैं, खासकर तब जब याचिकाकर्ता एक संगठन है और उसका मामले से कोई वास्ता नहीं है।सीबीआई की विशेष अदालत ने 2014 में इस मामले में शाह को आरोप मुक्त कर दिया था। सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी 2005 में गुजरात पुलिस के कथित फर्जी मुठभेड़ में मारे गये थे।     

Related Story

India

397/4

50.0

New Zealand

327/10

48.5

India win by 70 runs

RR 7.94
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!