सिंधु और सहायक नदियों का पूर्ण विकास बाधित नहीं करे पाकिस्तान : सरकार

Edited By ,Updated: 15 Dec, 2016 05:38 PM

and not impede the full development of the indus tributaries to pakistan

सरकार ने कहा कि भारत हमेशा ही सिंधु जल संधि, 1960 के मूल स्वरूप तथा भावना से जुड़ा रहा है

नई दिल्ली : सरकार ने कहा कि भारत हमेशा ही सिंधु जल संधि, 1960 के मूल स्वरूप तथा भावना से जुड़ा रहा है और पाकिस्तान से भी यही अपेक्षा की जाती है कि वह इस संधि का पालन करे तथा सिंधु और एवं इसकी सहायक नदियों के पूर्ण विकास को बाधित नहीं करें। विदेश राज्यमंत्री वी.के. सिंह ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा में कहा कि वर्तमान में सिंधु जल संधि,1960 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी प्रणाली के पानी को सांझा करने तथा इस नदी के पानी का संपूर्ण तथा संतोषजनक उपयोग करने का आधार है।

मंत्री ने बताया कि सरकार समय-समय पर सिंधु जल संधि के कार्यान्वयन की समीक्षा करती है। ऐसी ही समीक्षा के दौरान हाल में निर्णय किया गया कि इस संधि के अंतर्गत भारत के अधिकारों के पूर्ण उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत पर संधि उल्लंघन का आरोप लगाते हुए वक्तव्य दिए हैं और साथ ही कहा है कि संधि को एक पक्ष द्वारा न तो संशोधित किया जा सकता है और न ही रद्द किया जा सकता है। मंत्री ने कहा कि सरकार इस संबंध में सभी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और आशा करती है कि पाकिस्तान संधि के अंतर्गत भारत के अधिकारों के पूर्ण इस्तेमाल में रोड़ा नहीं अटकाएगा। 

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