भोपाल गैस कांड: एंडरसन को भगाने के लिए पूर्व कलेक्टर एवं एसपी पर केस

Edited By ,Updated: 20 Nov, 2016 09:00 PM

anderson to drive the former collector and sp case

भोपाल गैस त्रासदी के 32 साल बाद स्थानीय अदालत ने यूनियन कार्बाइड कार्पोरेसन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को दिसंबर 1984 में अमेरिका भगाने में ...

भोपाल: भोपाल गैस त्रासदी के 32 साल बाद स्थानीय अदालत ने यूनियन कार्बाइड कार्पोरेसन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन को दिसंबर 1984 में अमेरिका भगाने में मदद पहुंचाने के लिए तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह एवं पुलिस अधीक्षक स्वराज पुरी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) भूभास्कर यादव ने कल अपने आदेश में कहा कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मोती सिंह एवं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी स्वराज पुरी के खिलाफ भादंवि की धारा 212, 217 एवं 221 के तहत मामला दर्ज किया जाए।

भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के अब्दुल जब्बार की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सिंह एवं पुरी दोनों को अदालत में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी भी किए हैं। अगली सुनवाई आठ दिसंबर को होगी। वर्तमान में बंद पड़ी भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से दो-तीन दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में जहरीली गैस निकलने के चार दिन बाद एंडरसन अमेरिका से मुंबई होते हुए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल आया था, लेकिन कुछ घंटों के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे तथाकथित रूप से गैर कानूनी तरीके से रिहा कर दिया गया था। गौरतलब है कि भोपाल गैस कांड में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और कई अपंग हो गये थे।

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