अर्नब गोस्वामी को राहत, अंतरिम जमानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहा करने का आदेश

Edited By Anil dev,Updated: 11 Nov, 2020 04:29 PM

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: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में उनको राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से अर्नब को अंतरिम जमानत मिल गई है। वहीं कोर्ट ने अर्नब को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई...

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में उनको राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट से अर्नब को अंतरिम जमानत मिल गई है। वहीं कोर्ट ने अर्नब को रिहा करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि इस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी पर बंदिश लगाया जाना न्याय का मखौल होगा। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि क्या गोस्वामी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की कोई जरूरत थी क्योंकि यह व्यक्तिगत आजादी से संबंधित मामला है। पीठ ने टिप्पणी की कि भारतीय लोकतंत्र में असाधारण सहनशक्ति है और महाराष्ट्र सरकार को इन सबको (टीवी पर अर्नब के ताने) नजरअंदाज करना चाहिए।

 

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, उनकी जो भी विचारधारा हो, कम से कम मैं तो उनका चैनल नहीं देखता लेकिन अगर सांविधानिक न्यायालय आज इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो हम निर्विवाद रूप से बर्बादी की ओर बढ़ रहे होंगे। पीठ ने कहा कि सवाल यह है कि क्या आप इन आरोपों के कारण व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत आजादी से वंचित कर देंगे। शीर्ष अदालत 2018 के एक इंटीरियर डिजायनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिये कथित रूप से उकसाने के मामले में अंतरिम जमानत के लिये गोस्वामी की अपील पर सुनवाई कर रही है। गोस्वामी ने बंबई उच्च न्यायालय के नौ नवंबर के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उन्हें और दो अन्य को अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया था और उन्हें राहत के लिये निचली अदालत जाने का निर्देश दिया गया था। 

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