दिल्ली सरकार ने उबर पर प्रतिबंध जारी रखने का किया फैसला

Edited By ,Updated: 01 Jan, 2015 09:33 PM

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दिल्ली सरकार ने ‘एेप’ (मोबाइल एप्लीकेशन) आधिारित कैब बुकिंग कंपनी उबर पर प्रतिबंध जारी रखने का आज फैसला किया और उससे राष्ट्रीय राजधानी में टैक्सी परिचालन के लिए ...

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने ‘एेप’ (मोबाइल एप्लीकेशन) आधिारित कैब बुकिंग कंपनी उबर पर प्रतिबंध जारी रखने का आज फैसला किया और उससे राष्ट्रीय राजधानी में टैक्सी परिचालन के लिए शर्तों को पूरा करने को कहा। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने कैब सेवा मुहैया करने वाली अमरीका आधारित कंपनी का पक्ष सुना था।

सूत्र ने बताया कि परिवहन विभाग ने हाल ही में संशोधित रेडियो टैक्सी-2006 योजना में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करने तक उबर पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। इसके मुताबिक टैक्सी सेवा मुहैया करने वाले को परिवहन विभाग में खुद को दर्ज कराना जरूरी होगा।

सूत्रों ने बताया कि उबर पंजीकरण कराए बगैर राष्ट्रीय राजधानी में टैक्सी परिचालित करना चाहता है लेकिन परिवहन विभाग ने इसकी अनुमति नहीं दी। परिवहन विभाग के मुताबिक एेप आधारित कैब सेवा सहित सभी टैक्सी समूहों को विभाग में पंजीकरण कराना होगा और वे चालक के बर्ताव के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

परिवहन विभाग ने 26 दिसंबर को रेडियो टैक्सी योजना 2006 में संशोधन कर उसके परिचालन के लिए विशेष दिशानिर्देश बनाया था। इनमें जी.पी.एस. उपकरण अनिवार्य रूप से लगाना, एक चेतावनी बटन लगाना और अपने चालकों का पूरा विवरण शहर की पुलिस को देना शामिल है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 8 दिसंबर को वैब आधारित टैक्सी बुकिंग सेवाएं प्रतिबंधि कर दी थी। 27 वर्षीय एक वित्तीय अधिकारी से कथित तौर पर उबर कैब के चालक द्वारा बलात्कार की घटना पर रोष छाने के बाद यह कदम उठाया गया था। यह कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए संचालित हो रही थी। 

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