Edited By ,Updated: 06 Apr, 2015 08:54 PM
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें पेट्रोल पंप पर र्इंधन भराते वक्त दोपहिया वाहन ...
मध्यप्रदेश. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें पेट्रोल पंप पर र्इंधन भराते वक्त दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के जिलाधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता वकील सौरभ मिश्रा ने संवाददाताओं को बताया कि उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति पीके जायसवाल और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की पीठ ने उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए आज इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रखा।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। मिश्रा ने बताया कि इंदौर के जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया था कि एक अप्रैल से दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर तभी ईंधन दिया जाएगा, जब वे हेलमेट पहनकर पंप पहुंचेंगे। उन्होंने उच्च न्यायालय में 31 मार्च को जनहित याचिका के जरिए इस आदेश को चुनौती दी थी।