खुशखबरी: कोर्ट का चक्कर काटने से मिलेगी निजात

Edited By ,Updated: 23 May, 2015 04:20 PM

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हाईकोर्ट ने अपने आदेश से छोटे-मोटे अपराधों में आम आदमी को बड़ी राहत दी है। छोटे-मोटे अपराधों में अब कोर्ट-कचहरी जाने व वकील ढूढऩे की जरूरत नहीं होगी।

सहारनपुर(चन्द्र प्रकाश): हाईकोर्ट ने अपने आदेश से छोटे-मोटे अपराधों में आम आदमी को बड़ी राहत दी है। छोटे-मोटे अपराधों में अब कोर्ट-कचहरी जाने व वकील ढूढऩे की जरूरत नहीं होगी। हाईकोर्ट के निर्देश पर अब प्रदेश के सभी भारतीय स्टेट बैंक में सरल लघु अपराध दंड जमा योजना का काउंटर खोला जाएगा। स्टेट बैंक में उक्त काउंटर पर पेनाल्टी जमा कर आम आदमी निजात पा लेगा।
 
गाड़ी का चालान, खोमचा,रेहड़ी का चालान, जुआ खेलने में पकड़े जाने आदि ऐसे तमाम छोटे-मोटे अपराध जिनमें बहुत कम पेनाल्टी लगाई जाती है, उन सभी अपराधों में अब कोर्ट कचहरी की झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। इन अपराधों के चलते कोर्ट में बढ़ती अपराध संख्या लगने वाली भीड़ ने हाईकोर्ट को इस बारे में सोचने के लिए विवश किया। 
 
प्रयोग के तौर पर हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश से इलाहाबाद, बनारस, कानपुर नगर व बलिया में यह योजना अप्रैल 2014 में लागू की गई थी। आशातीत परिणामों से उत्साहित हाईकोर्ट ने अब इस योजना को उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अधीन 53 जिलों व दिल्ली मंडल के अधीन 15 जिलों में भी लागू करने का आदेश दिया है।

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