जयललिता की रिहाई के खिलाफ अपील करेगी कर्नाटक सरकार

Edited By ,Updated: 01 Jun, 2015 04:04 PM

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तीन सप्ताह की चुप्पी के बाद कर्नाटक सरकार ने अब फैसला किया है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडू की मौजूदा मुख्यमंत्री जे जयललिता की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

बेंगलुरुः तीन सप्ताह की चुप्पी के बाद कर्नाटक सरकार ने अब फैसला किया है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडू की मौजूदा मुख्यमंत्री जे जयललिता की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।


गौरतलब है कि इस मामले में जयललिता के अलावा तीन और अभियुक्त हैं। सरकार ने यह फैसला Special Public Prosecutor, BV Acharya, advocate general Ravivarma Kumar व कानून मंत्रालय की सलाह पर कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया है।


इस बीच कर्नाटक के कानून मंत्री जयचंद्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने हमें इस मामले में अपील करने को कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले में Special Public Prosecutor, Acharya ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पैरवी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला मामले के मेरिट पर लिया गया है।


गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला जिसके चलते जयललिता फिर से तमिलनाडू की मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो सकी। इस फैसले में हाईकोर्ट ने 19 साल पुराने मामले में जयललिता को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कहना गैरजरूरी है कि इस मामले ने जयललिता के राजनीतिक जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया। इस मामले में उनकी सहयोगी शशिकला नटराजन को भी हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था।

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