Edited By ,Updated: 15 Sep, 2015 12:01 PM
बांद्रा की एक फैमिली कोर्ट ने 30 साल के एक व्यक्ति की अपनी पत्नी से तलाक लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी। पति का कहना था कि उसकी पत्नी अपने गुरु के निर्देश पर अमल करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है।
मुम्बई: बांद्रा की एक फैमिली कोर्ट ने 30 साल के एक व्यक्ति की अपनी पत्नी से तलाक लेने की अर्जी को मंजूरी दे दी। पति का कहना था कि उसकी पत्नी अपने गुरु के निर्देश पर अमल करते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है।
अदालत ने पत्नी के इस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने पति पर अप्राकृतिक सैक्स करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। दोनों की शादी 2011 में हुई थी। पति का आरोप था कि शादी के 4 महीने बाद उनके रिश्ते में आपसी दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गईं।
पत्नी ने कथित तौर पर उससे यह भी कहा कि वह अगले 5 साल तक बच्चा नहीं चाहती है। जज ने कहा, ‘पत्नी के पास अपने पति के सैक्स न करने के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं है। इसलिए पत्नी की हरकत मानसिक क्रूरता के बराबर मानी जाएगी।’