असम नरसंहार: चार एनडीएफबी उग्रवादी दोषी करार

Edited By shukdev,Updated: 29 Aug, 2018 11:45 PM

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने असम में 2014 में हुए नरसंहार के मामले में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के चार उग्रवादियों को बुधवार को दोषी ठहराया। एनआईए के जारी वक्तव्य के मुताबिक इन उग्रवादियों को दी जाने वाली सजा...

गुवाहाटी : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने असम में 2014 में हुए नरसंहार के मामले में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के चार उग्रवादियों को बुधवार को दोषी ठहराया। एनआईए के जारी वक्तव्य के मुताबिक इन उग्रवादियों को दी जाने वाली सजा सात सितंबर को सुनाई जाएगी। दोषी ठहराए गए उग्रवादियों में संजु बोरदोलोइ उर्फ सिबिगिरी, विष्णु नर्जरी उर्फ एन बेरेमा, अहोय बासुमुतारी उर्फ बी बुजुंबुरा और नीतुल दाइमारी उर्फ डी नाईहब शामिल हैं।

यह फैसला एनआईए की ओर से गत 23 दिसंबर 2014 को असम के षोणितपुर जिले की राखाकमारी चौकी के अंतर्गत शांतिपुर गांव में उग्रवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी कर छह लोगों की हत्या और दो अन्य को घायल किए जाने के संबंध में दर्ज मामले को लेकर सुनाया गया है। एनआईए ने इस मामले में सात जुलाई 2015 को आरोपपत्र दाखिल किया था।  

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