मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के मामले में 5 साल की सजा

Edited By Tanuja,Updated: 12 Feb, 2020 05:01 PM

atc adjourns two cases against hafiz saeed till 18 feb

पाकिस्तान की आतंकरोधी कोर्ट (ATC) आतंकी संगठनजमात-उद-दावा (JUD) सरगना और मुंबई हमलों के...

पेशावरः  पाकिस्तान की आतंकरोधी कोर्ट (ATC) आतंकी संगठनजमात-उद-दावा (JUD) सरगना और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले की सुनवाई करते हुए 5 साल की सजा सुनाई है।  कोर्ट ने टेरर फंडिंग के  2 मामलों में  6 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 29 मामले दर्ज हैं। जिनमें    हाफिज सईद को कोर्ट ने  2 टेरर फंडिंग केस में 5 साल 3 महीने कैद की सजा सुनाई है।

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 ATC का कहना था कि फैसला सुनाने से पहले वह सभी मामलों पर सुनवाई कर लेना चाहता है। इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को हाफिज सईद की वह याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें छह मामलों की एकसाथ सुनवाई करने और फैसला सुनाने की मांग की थी। सीटीडी के गुजरांवाला चैप्टर की ओर से दायर किए गए मामले की शुरुआत में गुजरांवाला एटीसी में सुनवाई हुई, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के निर्देशों पर इसे लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 23 गवाहों के बयान दर्ज किए।

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हाफिज को बीते साल जुलाई में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले जेयूडी नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई थीं जिनमें सईद और जेयूडी का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल है। डॉन न्यूज के मुताबिक, सीटीडी ने कहा है कि जेयूडी गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का फंडिंग कर रहा था।

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