Edited By Anil dev,Updated: 15 Jul, 2019 12:55 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने के लिए संपर्क किया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सक्सेना सरकारी गवाह हैं। वह पहले इस मामले में आरोपी थे और बाद में गवाह बन गए। ईडी का आरोप है...
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत से राजीव सक्सेना की जमानत रद्द करने के लिए संपर्क किया। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सक्सेना सरकारी गवाह हैं। वह पहले इस मामले में आरोपी थे और बाद में गवाह बन गए। ईडी का आरोप है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
न्यायाधीश ने जारी किया सक्सेना को नोटिस
विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सक्सेना को नोटिस जारी किया है और इस मामले की सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की। इससे पहले अदालत ने सक्सेना को मामले की सभी सही जानकारी मुहैया कराने की शर्त पर वादा माफी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी। सक्सेना दुबई की दो कंपनियां यूएचवाई सक्सेना और मैटरिक्स होल्डिंग के निदेशक हैं और 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ईडी ने इन पर भी आरोप पत्र दायर किया है।