अयोध्या विवाद: 15 अगस्त तक टला मामला, SC ने मध्यस्थता कमेटी को दिए और 3 महीने

Edited By Seema Sharma,Updated: 10 May, 2019 10:57 AM

ayodhya case arbitration committee gets time till the august 15 from sc

राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य हल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही समिति ने कोर्ट से कहा कि 13500 पन्नों का...

नई दिल्ली: राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या के राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य हल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय मध्यस्थता समिति ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। साथ ही समिति ने कोर्ट से कहा कि 13500 पन्नों का अनुवाद होना बाकि है इसलिए उन्हें और वक्त चाहिए। इस पर कोर्ट ने मध्यस्थता समिति को पूरी रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 अगस्त तक का समय दिया है। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने कहा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को 6 मई को रिपोर्ट सौंप दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले के सर्वमान्य समाधान की संभावना तलाशने के लिए इसे आठ मार्च को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया था।

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ये थे समिति के सदस्य
इस समिति के अन्य सदस्यों में आध्यत्मिक गुरू और आर्ट आफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू शामिल थे। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पांच सदस्यीय संविधान पीठ अब इस रिपोर्ट को देखेगी और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेगी। शीर्ष अदालत ने मध्यस्थता के लिये गठित इस समिति को बंद कमरे में अपनी कार्यवाही करने और इसे आठ सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया था।
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मध्यस्थता के विरोध में हिंदू संगठन
संविधान पीठ ने कहा था कि उसे विवाद के संभावित समाधान के लिए मध्यस्थता के संदर्भ में कोई ‘‘कानूनी अड़चन'' नजर नहीं आती। पूर्व में पीठ को निर्मोही अखाड़े को छोड़कर, हिंदू संगठनों और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताया गया कि वे अदालत के मध्यस्थता के सुझाव का विरोध करते हैं। मुस्लिम संगठनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। मध्यस्थता के सुझाव का विरोध करते हुए हिंदू संगठनों ने दलील दी कि पूर्व में समझौते के प्रयास विफल हो चुके हैं और दीवानी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के प्रावधानों के लिए प्रक्रिया की शुरुआत से पहले सार्वजनिक नोटिस जारी करने की जरूरत है।
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सर्वोच्च अदालत ने निर्देश दिया था कि मध्यस्थता की कार्यवाही बेहद गोपनीयता के साथ होनी चाहिए जिससे उसकी सफलता सुनिश्चित हो सके और मध्यस्थों समेत किसी भी पक्ष द्वारा व्यक्त किये गए मत गोपनीय रखे जाने चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति के सामने इनका खुलासा नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने हालांकि इस चरण में किसी तरह की रोक लगाने का आदेश देने से परहेज किया और इसके बजाए मध्यस्थों को यह अधिकार दिया कि अगर जरूरत हो तो वे लिखित में अनिवार्य आदेश जारी करें, जिससे मध्यस्थता कार्यवाही के विवरण का प्रकाशन रोका जा सके।

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