अयोध्या मामला: विवादित जमीन हिंदुओं को दे दी जाए: शिया बोर्ड

Edited By Pardeep,Updated: 31 Aug, 2019 04:32 AM

ayodhya case disputed land should be given to hindus shia board

शिया वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि अयोध्या की विवादित जमीन मंदिर बनाने के लिए ङ्क्षहदुओं को दे दी जाए। बोर्ड ने दलील दी कि अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में एक-तिहाई हिस्सा मुस्लिमों को दिया था, न कि सुन्नी वक्फ...

नई दिल्ली: शिया वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि अयोध्या की विवादित जमीन मंदिर बनाने के लिए ङ्क्षहदुओं को दे दी जाए। बोर्ड ने दलील दी कि अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसले में एक-तिहाई हिस्सा मुस्लिमों को दिया था, न कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को। हमारा वहां दावा बनता है और हम उस जमीन को हिंदुओं को देना चाहते हैं। 

शिया वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि अन्तिम मुतवल्ली केयर टेकर शिया ही था, हम अपना कब्जा यहां नहीं मानते। इससे पहले सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई में राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के वकील पी.एन. मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मस्थान है, हिन्दू वहां शुरू से पूजा करते रहे हैं। संविधान लागू होने के बाद वह जमीन हिन्दुओं को मिलनी चाहिए क्योंकि अनुच्छेद 13 में रीति-रिवाज और परंपरा जारी रखने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि संबंधित जमीन कभी मुसलमानों के कब्जे में नहीं रही। मुसलमान शासक होने की वजह से जबरन वहां नमाज अदा करते थे, 1856 से पहले  वहां कोई नमाज नहीं होती थी।

वकील को धमकी, याचिका दायर
वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने एक पूर्व सरकारी अधिकारी के खिलाफ शुक्रवार को शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर की है। इसमें आरोप लगाया गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी एन. षड़मुगम से 14 अगस्त, 2019 की तारीख का पत्र मिला है जिसमें उन्हें मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश नहीं होने की धमकी दी गई है। धवन का आरोप है कि उन्हें घर और न्यायालय परिसर में अनेक लोगों के धमकी देने वाले आचरण का सामना करना पड़ रहा है। 

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