अयोध्या विवाद : 5 सदस्यीय पीठ गठित, कल से होगी सुनवाई

Edited By ,Updated: 09 Jan, 2019 04:45 AM

ayodhya dispute 5 member bench constituted tomorrow to hear

उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक संबंधी विवाद की सुनवाई के लिए मंगलवार को 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित की। यह पीठ 10 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। प्रधान...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद की भूमि के मालिकाना हक संबंधी विवाद की सुनवाई के लिए मंगलवार को 5 सदस्यीय संविधान पीठ गठित की। यह पीठ 10 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस 5 सदस्यीय संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति एन.वी. रमण, न्यायमूर्ति उदय यू. ललित और न्यायमूर्ति धनंजय वाई. चन्द्रचूड़ शामिल हैं। 
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि अयोध्या भूमि विवाद में याचिकाएं 10 जनवरी, 2019 को सुबह साढ़े दस बजे प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने चार जनवरी को कहा था कि इस मामले में गठित होने वाली उचित पीठ 10 जनवरी तक अगले आदेश देगी। अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित 2.77 एकड़ भूमि के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के 30 सितंबर, 2010 के 2:1 के बहुमत के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गई हैं।
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस फैसले में विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर बराबर बांटने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ अपील दायर होने पर शीर्ष अदालत ने मई 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने के साथ ही विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

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