SC के फैसले के बाद स्वामी ने दोहराया पुराना नारा, कहा- राम लला हम आएंगे, मंदिर हम ही बनाएंगे

Edited By Anil dev,Updated: 28 Sep, 2018 12:47 PM

babri masjid supreme court bjp subramanian swamy

अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट कर पुराना नारा दोहराया है। आज उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''राम लला हम आएंगे, मंदिर हमी बनाएंगे। इसी तरह का नारा था 'राम लला हम...

नई दिल्ली: अयोध्या के रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने ट्वीट कर पुराना नारा दोहराया है। आज उन्होंने ट्वीट कर कहा- 'राम लला हम आएंगे, मंदिर हमी बनाएंगे।' इसी तरह का नारा था - 'राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे।' पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मूलभूत अधिकारों की जीत बताते हुए जल्द ही मंदिर निर्माण की घोषणा भी कर दी है। राम मंदिर आंदोलन के समय से देश भर के कई हलकों में यह नारा समय-समय पर गूंजता रहा है। 

PunjabKesari

आपको बता दे कि उच्चतम न्यायालय ने ‘मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं’ के बारे में शीर्ष अदालत के 1994 के फैसले को फिर से विचार के लिए पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से गुरुवार को इनकार कर दिया। यह मुद्दा अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान उठा था। वर्तमान में यह मुद्दा उस वक्त उठा जब प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ अयोध्या मामले में 2010 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। 

PunjabKesari

अदालत ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर अपने फैसले में जमीन को तीन हिस्से में बांट दिया था। अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने अपनी और प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि मौजूदा मामले में 1994 का फैसला प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि उक्त निर्णय भूमि अधिग्रहण के संबंध में सुनाया गया था। हालांकि, इस खंडपीठ के तीसरे न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर बहुमत के फैसले से सहमत नहीं थे। उच्च न्यायालय के सितंबर, 2010 के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों पर अब 29 अक्तूबर को आगे सुनवाई होगी।     

PunjabKesari

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!