तेजिंदर बग्गा गिरफ्तारी मामला: HC ने दिल्ली पुलिस से पंजाब पुलिस की याचिका पर मांगा जवाब, 26 जुलाई को होगी सुनवाई

Edited By Seema Sharma,Updated: 24 May, 2022 01:44 PM

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दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के उनके आवास से कथित अपहरण के मामले में प्राथमिकी रद्द करने की पंजाब पुलिस की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के उनके आवास से कथित अपहरण के मामले में प्राथमिकी रद्द करने की पंजाब पुलिस की याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। पंजाब में साहिबजादा अजित सिंह नगर (एसएएस नगर) के पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मनप्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और बग्गा को नोटिस जारी किया है।

 

न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ​​ने कहा कि प्रतिवादी चार सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करेंगे। उन्होंने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 26 जुलाई को सूचीबद्ध कर दिया। 6 मई को पंजाब पुलिस ने बग्गा को उनके जनकपुरी आवास से गिरफ्तार किया था, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें हरियाणा से वापस ले आई थी।

 

दिल्ली पुलिस का आरोप था कि उनके पंजाब समकक्ष ने उन्हें गिरफ्तारी के बारे में सूचित नहीं किया था। कथित रूप से भड़काऊ बयान देने, वैमनस्य को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस द्वारा बग्गा की गिरफ्तारी के बाद, दिल्ली पुलिस ने छह मई की देर रात पंजाब पुलिस कर्मियों के खिलाफ अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की।

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