Edited By Seema Sharma,Updated: 08 Mar, 2021 02:28 PM
13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट 15 मार्च को आतंकी की सजा का ऐलान करेगी। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव...
नेशनल डेस्क: 13 साल पुराने बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। कोर्ट 15 मार्च को आतंकी की सजा का ऐलान करेगी। साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। बता दें कि 2018 में आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेश्ल सेल ने आरिज को बाटला हाउस एनकाउंटर के एक दशक बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस का आरोप है कि जिस समय पुलिस व आतकियों में मुठभेड़ हुई आरिज वहां मौजूद था। लेकिन वह मौके से भागने में सफल रहा था।
पुलिस का आरोप है कि दिल्ली में 13 सितंबर 2008 को पांच जगह बम धमाके हुए। इनमें 30 लोगों की जान गई व कई सारे लोग घायल हुए। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा आतंकियों की गोलियों का निशाना बने और शहीद हो गए। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस की स्पेशल सेल को सूचना मिली कि जामिया के बाटला इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं।
पुलिस मौके पर पहुंची। उस समय बाटला हाउस के उस फ्लैट में आरिज खान उर्फ जुनैद के साथ चार और लोग फ्लैट में मौजूद थे। इस दौरान पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। दो आतंकी मौके पर मारे गए। जबकि तीन वहां से भागने में सफल रहे। इन्हीं में से एक था आरिज खान। जबकि दो अन्य आरोपी मोहम्मइद सैफ एवं जिशान गिरफ्तार कर लिए गए। इस मामले में साल 2013 में अदालत ने इंडियान मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद अहमद को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। शहजाद की सजा के खिलाफ अपील हाईकोर्ट में लंबित है।