Edited By Monika Jamwal,Updated: 24 May, 2018 01:22 PM
जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश पुलिस को दिये हैं ।
श्रीनगर : जम्मू कश्मीर सरकार ने यहां सार्वजनिक एवं धार्मिक स्थानों में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और इसका उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने के आदेश पुलिस को दिये हैं । श्रीनगर के उपायुक्त सैयद आबिद रशीद शाह ने कल इस संबंध में आदेश जारी किये ।
इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर का प्रदेश के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान है इसलिए जिले को अधिक नागरिक अनुकूल बनाने और हर कीमत पर सार्वजनिक उपद्रव को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना प्रशासन की जिम्मेदारी है । इसमें कहा गया है , ‘भीख मांगना जम्मू कश्मीर भिक्षावृत्ति रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत निषेध है और यह आदेश दिया जाता है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।’