बंगाल- चाईबासा में नाबालिग से रेप के आरोपी को 22 साल की जेल, 25 हजार रुपए जु्र्माना

Edited By Seema Sharma,Updated: 23 Jun, 2020 01:55 PM

bengal 22 years old man accused of raping a minor in chaibasa

पश्चिम बंगाल में चाईबासा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिछले वर्ष एक किशोरी से हुए बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 22 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। चाईबासा के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने जून, 2019 को चाईबासा...

नेशनल डेस्क: पश्चिम बंगाल में चाईबासा के जिला एवं सत्र न्यायालय ने पिछले वर्ष एक किशोरी से हुए बलात्कार के मामले में अभियुक्त को 22 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। चाईबासा के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने जून, 2019 को चाईबासा के गोईलकेरा थाना क्षेत्र की इस घटना में आरोपी सन्नी लकड़ा को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 376, एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के तहत दोषी करार देते हुए 22 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपए जुर्माने की सोमवार को सजा सुनाई।

 

जुर्माना न देने की स्थिति में उसे एक साल और जेल में काटना होगा। लोक अभियोजक अरुण कुमार ने बताया कि पीड़िता अक्सर आरोपी के घर टीवी देखने जाया करती थी और घटना के दिन घर में उसे अकेले पाकर लकड़ा ने उससे बलात्कार किया था। मामले की शिकायत किशोरी के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई थी। इस मामले में कुल आठ लोगों ने गवाही दी थी।

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