भीमा कोरेगांव हिंसा: पुणे पुलिस को चार्जशीट दायर करने के लिए मिले 90 दिन

Edited By Seema Sharma,Updated: 02 Sep, 2018 02:02 PM

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पुणे सेशन्स कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए पुणे पुलिस को 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। बता दें कि पुणे पुलिस ने शनिवार...

पुणेः पुणे सेशन्स कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में पुणे पुलिस को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए पुणे पुलिस को 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। बता दें कि पुणे पुलिस ने शनिवार को कोर्ट से माओवादियों से कथित संबंधों में पांच लोगों की गिरफ्तारी के मामले में आरोपपत्र दाखिल करने के लिए 90 दिन की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था।
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पुलिस ने मामले में ताजा गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया। पुलिस ने गत वर्ष 31 दिसंबर को पुणे में एलगार परिषद के सम्मेलन के माओवादियों से कथित संबंधों की जांच में जून में सुधीर धावले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, शोमा सेन और महेश राउत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोप लगाया था कि कार्यक्रम में उत्तेजित भाषणों से अगले दिन पुणे के समीप कोरेगांव भीमा में हिंसा हुई।
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जांच अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त शिवाजी पवार ने कहा, ‘‘उनकी 90 दिनों की न्यायिक हिरासत की अवधि तीन सितंबर को समाप्त हो रही है। मामले में पांच नई गिरफ्तारियों के साथ जांच अब भी चल रही है।’’ पुलिस ने 28 अगस्त को पांच और वामपंथी कार्यकर्त्ताओं वर्नोन गोन्साल्विस, अरुण फरेरा, वरवर राव, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को गिरफ्तार किया। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन पांचों को घर में नजरबंद किया गया।

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