Edited By Pardeep,Updated: 19 Sep, 2024 06:09 AM
खानपान के सामान की आपूर्ति करने वाले ऑनलाइन मंच जोमैटो ने बुधवार को कहा कि उसे पश्चिम बंगाल के सहायक राजस्व आयुक्त से 17.7 करोड़ रुपए की जीएसटी मांग और जुर्माने का आदेश मिला है। यह आदेश ऑर्डर पर लिए जाने वाले आपूर्ति शुल्क पर जीएसटी न चुकाने और उस...
नेशनल डेस्कः खानपान के सामान की आपूर्ति करने वाले ऑनलाइन मंच जोमैटो ने बुधवार को कहा कि उसे पश्चिम बंगाल के सहायक राजस्व आयुक्त से 17.7 करोड़ रुपए की जीएसटी मांग और जुर्माने का आदेश मिला है। यह आदेश ऑर्डर पर लिए जाने वाले आपूर्ति शुल्क पर जीएसटी न चुकाने और उस राशि पर ब्याज एवं जुर्माने से संबंधित है। जोमैटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, ‘‘हमारा मानना है कि हमारे पास गुण-दोष के आधार पर एक मजबूत मामला है और कंपनी इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगी।''
पश्चिम बंगाल सरकार के राजस्व सहायक आयुक्त ने अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए यह आदेश पारित किया है। इसमें 5,46,81,021 रुपये के ब्याज और 1,11,27,971 रुपये के जुर्माने के साथ 11,12,79,712 रुपये जीएसटी की मांग की गई है।
जोमैटो ने कहा, ‘‘कंपनी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में प्रासंगिक दस्तावेजों और कानूनी मिसालों के साथ अपना स्पष्टीकरण दिया था। ऐसा लगता है कि आदेश पारित करते समय अधिकारियों ने उन्हें तवज्जो नहीं दी।'' कंपनी का मानना है कि संबंधित अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष मामले का बचाव करने के लिए उसके पास एक मजबूत मामला है और इसका कंपनी पर कोई भी वित्तीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है। ऑनलाइन खाद्य वितरण कारोबार से जुड़ी जोमैटो को हाल के दिनों में विभिन्न अधिकारियों से कर मांग के आदेश मिल रहे हैं।