सुप्रीम कोर्ट से नूपुर शर्मा को बड़ी राहत, उनके ऊपर दर्ज हुई सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने के निर्देश

Edited By rajesh kumar,Updated: 10 Aug, 2022 04:22 PM

big relief to nupur sharma from supreme court

पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित हुई नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने और दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित करने का निर्देश...

नेशनल डेस्क: पैगंबर मुहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा से निष्कासित हुई नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ देशभर में दर्ज सभी प्राथमिकी को एक साथ जोड़ने और दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है। मामला एक ‘टीवी डिबेट शो' के दौरान पैगंबर पर कथित विवादित टिप्पणी से संबंधित है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पूरी होने तक शर्मा को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। उच्चतम न्यायालय ने शर्मा को उनकी टिप्पणी के संबंध में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी और कहा कि भविष्य में दर्ज की जाने वाली सभी प्राथमिकी भी जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हस्तांतरित की जाएं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सभी प्राथमिकी की जांच दिल्ली पुलिस के ‘इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन' (आईएफएसओ) द्वारा की जाएगी। एक ‘टीवी डिबेट शो' के दौरान पैगंबर पर शर्मा की टिप्पणी को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हुआ था और कई खाड़ी देशों ने तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की थीं। इसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था। 

 

 

 

 

 

 

 

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