पलानीस्वामी सरकार को बड़ी राहत, AIADMK के 18 बागी विधायक अयोग्य करार

Edited By vasudha,Updated: 25 Oct, 2018 03:39 PM

big relief to the palaniswamy government

मद्रास उच्च न्यायालय ने ई. पलानीस्वामी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सही ठहराते हुए टीटीवी दिनाकरण के करीबी 18 विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा है। इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति...

नेशनल डेस्क:  मद्रास उच्च न्यायालय ने ई. पलानीस्वामी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के फैसले को सही ठहराते हुए टीटीवी दिनाकरण के करीबी 18 विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा है। इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. सुंदर ने 14 जून को जो फैसला सुनाया था, उसमें दोनों की राय भिन्न थी। 
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न्यायमूर्ति एम. सत्यनारायणन ने मामले की सुनवाई की। जिन 18 विधायकों को अयोग्य घोषित किया गया था वे अन्नाद्रमुक के दरकिनार किए गए नेता टीटीवी दिनाकरन के खेमे के थे। अब दिनाकरन अपनी अलग पार्टी एएमएमके बना चुके हैं। न्यायमूर्ति सत्यनारायण ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल के फैसले में कोई खामी नहीं थी।

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इसी फैसले को न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने बरकरार रखा था। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने विधायकों की अयोग्यता का फैसला बरकरार रखा था, जबकि न्यायमूर्ति सुंदर ने इसे रद्द करने का फैसला सुनाया था।  बीते साल 18 सितम्बर को अन्नाद्रमुक के 18 विधायकों को दलबदल निरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इन विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा था कि मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी में उनका विश्वास नहीं है।  

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