छात्रा को गलत तरीके से किया फेल, बिहार शिक्षा बोर्ड को लगा 5 लाख का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Oct, 2017 03:26 PM

bihar education board fined rs 5 lakh for wrongdoing

टॉपर घोटाला कांड के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की एक और लापरवाही सामने आई है। परीक्षा समिति ने सहरसा की प्रियंका को गलत तरीके से फेल कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने लड़की को गलत तरीके से फेल करने पर बिहार शिक्षा बोर्ड पर पांच लाख रुपए का...

पटना: टॉपर घोटाला कांड के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की एक और लापरवाही सामने आई है। परीक्षा समिति ने सहरसा की प्रियंका को गलत तरीके से फेल कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने लड़की को गलत तरीके से फेल करने पर बिहार शिक्षा बोर्ड पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम बिहार शिक्षा बोर्ड प्रियंका को देगा।

मामला 2017 के मैट्रिक की परीक्षा का है, जिसमें 10वीं की परीक्षार्थी प्रियंका सिंह को परीक्षाफल में फेल घोषित किया गया था।  प्रियंका को विज्ञान में 29 अंक और संस्कृत में महज 4 अंक मिले। प्रियंका ने पुनर्मूल्यांकन के लिए चैलेंज किया, लेकिन पुनर्मूल्यांकन में भी वही स्थिति रही। उसे विज्ञान में इस बार 7 और संस्कृत में 9 अंक मिले।

इसके बाद प्रियंका ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने पहली सुनवाई में कहा कि अगर छात्रा का आरोप गलत हुआ तो 40 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगेगा। कोर्ट के इस शर्त पर छात्रा तैयार हो गई। कोर्ट के आदेश पर उसने 40 हज़ार जमा कर दिए।

कोर्ट के आदेश पर जब याचिकाकर्ता की कॉपी कोर्ट में पेश की गईं, तो कापी में हैंडराइटिंग अलग पाई गईं। दरअसल वो कॉपी याचिकाकर्ता की थी ही नहीं। अदालत के सख्त निर्देश पर जब मूल कॉपी पेश की गई तो उसकी जांच की गई। छात्रा को विज्ञान में 80 और संस्कृत में 61 अंक मिले। इस पर कोर्ट ने बिहार विद्यालय समिति पर पांच लाख का जुर्माना लगाया है।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों के मुताबिक गलत बार कोडिंग की वजह से ये गड़बड़ी हुईं। प्रियंका सिंह की कोडिंग किसी दूसरी छात्रा के नाम हुई थी। 

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