बिहार टॉपर घोटाला: सुप्रीम कोर्ट ने मास्टरमाइंड बच्चा रॉय की जमानत रद्द की

Edited By ,Updated: 20 Apr, 2017 11:48 AM

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बिहार टॉपर घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी बच्चा राय को जमानत देने से इंकार कर दिया।

नई दिल्ली: बिहार टॉपर घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी बच्चा राय को जमानत देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस स्टेज पर उसे जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल, बिहार सरकार ने राय की जमानत को चुनौती दी थी। सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि जमानत देने में हाईकोर्ट ने किसी ग्राउंड का जिक्र नहीं किया। बच्चा राय ने बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा किया। उसके जेल से बाहर रहने पर ट्रायल प्रभावित होगा। इसलिए उनकी जमानत को रद्द किया जाए।

बता दें कि बच्चा राय को बिहार टॉपर घोटाले का मास्टरमाइंड बताया गया है। 14 फरवरी को बच्चा राय को पटना हाइकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी। हाइकोर्ट ने कहा था कि 30 दिनों के भीतर चार्जफ्रेम किया जाए और अगर 30 दिन में चार्जफ्रेम नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में बच्चा राय को जमानत दे दी जाएगी। कोर्ट ने सरकार से एक महीने के अंदर बच्चा राय के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने का निर्देश दिया था। आरोपपत्र दायर होने के बाद ही उसकी जेल से रिहाई होगी।

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