Edited By Seema Sharma,Updated: 02 Aug, 2018 11:43 AM
12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा संबंधी आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर राज्यसभा में इसे मंजूरी मिल जाती है तो छोटी बच्चियों से रेप के आरोपी को फांसी की सजा मिलेगी और 16 साल से छोटी...
नई दिल्लीः 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा संबंधी आपराधिक कानून (संशोधन) विधेयक 2018 आज राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अगर राज्यसभा में इसे मंजूरी मिल जाती है तो छोटी बच्चियों से रेप के आरोपी को फांसी की सजा मिलेगी और 16 साल से छोटी बच्चियों से रेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की कठोर सजा का प्रावधान है, जिसे उम्रकैद तक भी बढ़ाया जा सकता है।
उल्लेखनीय है कि 27 जुलाई को लोकसभा में इसे पास कर दिया गया है। राज्यसभा में पास होने के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। देश में लागातर बढ़ रही रेप और दुष्कर्म की घटनाओं से निपटने के लिए मोदी सरकार यह कानून लेकर आ रही है।
हाल ही में हुए कठुआ गैंगरेप व हत्या मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया गया था। कठुआ में आठ साल की बच्ची को आरोपियों ने काफी प्रताड़ित किया था।