Edited By Yaspal,Updated: 24 Dec, 2018 05:39 PM
पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा के आयोजन की अनुमति के लिए भाजपा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। उच्च न्यायालय ने रथ यात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपनी रथ यात्रा पर कोलकाता उच्च न्यायालय की ओर से लगायी गयी रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को उच्चतम न्यायालय में झटका लगा। शीर्ष अदालत ने कोलकाता उच्च न्यायालय के रथ यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली भाजपा की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।
भाजपा की तरफ से याचिका दायर करने वाले वकीलों ने बताया कि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने सूचित किया है कि इस मामले की सुनवाई सामान्य प्रक्रिया के तहत की जायेगी। शीर्ष अदालत शीतकालीन अवकाश के कारण करीब एक सप्ताह तक बंद रहेगा। पश्चिम बंगाल के तीन जिलों में भाजपा रथ यात्रा निकालना चाहती थी जिसकी कोलकाता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को अनुमति नहीं दी।
इससे पहले एकल पीठ ने भाजपा को रथयात्रा निकालने की अनुमति दी थी। राज्य सरकार ने एकल पीठ के फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। खंड पीठ ने एकल पीठ के फैसले को पलटते हुए रथ यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी थी। इस फैसले को भाजपा ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी और इस पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया था।
बता दें कि भाजपा ‘लोकतंत्र बचाओ’ अभियान के तहत ये रथ यात्रायें आयोजित करना चाहती है। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा इस रथ यात्रा के माध्यम से पश्चिम बंगाल के 42 संसदीय क्षेत्रों में पहुंचने का प्रयास कर रही है।