भगोड़े विजय माल्या को बॉम्बे HC से झटका, संपत्ति ज़ब्त की प्रक्रिया रोकने की मांग खारिज

Edited By vasudha,Updated: 11 Jul, 2019 04:33 PM

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बार फिर भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका दे दिया है। सरकारी एजेंसियों द्वारा संपत्ति ज़ब्त किए जाने की प्रक्रिया पर स्थगनादेश के लिए दी गई माल्या की अर्ज़ी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट...

नेशनल डेस्क: बंबई उच्च न्यायालय ने संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या की संपत्तियों की कुर्की से संबंधित एक विशेष अदालत में चल रहे मामले पर स्थगन देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एस जे कथावाला ने माल्या द्वारा पिछले महीने दायर अपील को खारिज कर दिया। 

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माल्या ने धन शोधन रोधक कानून (पीएमएलए) से संबंधित विशेष अदालत में चल रही सुनवाई पर स्थगन देने का आग्रह किया था। माल्या ने अपनी अपील में कहा था कि या तो इस पर स्थगन दिया जाए या निचली अदालत द्वारा इस पर कोई फैसला या आदेश भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली उनकी एक और याचिका पर अंतिम आदेश के आधार पर लागू हो। हालांकि अदालत ने कहा कि उसे माल्या को राहत देने की कोई वजह नजर नहीं आती।
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इस साल पांच जनवरी को विशेष पीएमएलए अदालत ने माल्या को भगोड़ आर्थिक अपराधी घोषित किया था। उसके बाद अदालत ने माल्या की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की थी। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करते हुए भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून की वैधता को चुनौती दी थी। यह याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है। 
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