सोहराबुद्दीन मुठभेड़: उच्च न्यायालय ने कहा, निचली अदालत ने कीं कुछ गलत टिप्पणियां

Edited By Anil dev,Updated: 13 Jul, 2018 10:53 AM

bombay high court gujarat ats sohrabuddin shaikh

बंबई उच्च न्यायालय ने गुजरात एटीएस के तत्कालीन प्रमुख डी . जी . वंजारा को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में पिछले साल आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले पर आज कहा कि प्रथम²ष्टया इसमें कुछ ‘‘ गलत ’’ टिप्पणियां की गई हैं।  न्यायमूर्ति ए ....

 मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने गुजरात एटीएस के तत्कालीन प्रमुख डी . जी . वंजारा को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में पिछले साल आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले पर आज कहा कि प्रथम²ष्टया इसमें कुछ ‘‘ गलत ’’ टिप्पणियां की गई हैं।  न्यायमूर्ति ए . एम . बदर ने वंजारा सहित गुजरात और राजस्थान पुलिस के विभिन्न आईपीएस अधिकारियों को आरोप मुक्त किये जाने के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। 

गुजरात सीआईडी और सीबीआई ने पुलिस अधिकारियों पर शेख , उनकी पत्नी कौसर बी और साथी तुलसीराम प्रजापति की ‘‘ फर्जी ’’ मुठभेड़ में हत्या करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन और सीबीआई ने कई आईपीएस अधिकारियों को आरोप मुक्त किये जाने को चुनौती दी है।      

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