मां ने 38 साल पहले ट्रेन में छोड़ा, मेकअप आर्टिस्ट ने मांगा 1.5 करोड़ का मुआवजा

Edited By Anil dev,Updated: 13 Jan, 2020 11:12 AM

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बम्बई उच्च न्यायालय में 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर दो साल की उम्र में उसे मुम्बई में अकेला छोड़ देने तथा बाद में बेटे के तौर पर अपनाने से इंकार करने के लिए अपनी जैविक मां से डेढ़ करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। पेशे से मेकअप आर्टिस्ट,...

मुम्बई: बम्बई उच्च न्यायालय में 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने याचिका दायर कर दो साल की उम्र में उसे मुम्बई में अकेला छोड़ देने तथा बाद में बेटे के तौर पर अपनाने से इंकार करने के लिए अपनी जैविक मां से डेढ़ करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा है। पेशे से मेकअप आर्टिस्ट, याचिकाकत्र्ता श्रीकांत सबनिस ने कहा कि जानबूझकर अनजाने शहर में छोड़ दिए जाने के चलते उसका जीवन पूरी तरह कष्ट एवं मानसिक प्रताडऩा में बीता जिसके लिए उसकी मां आरती महासकर और उसके दूसरे पति (सबनिस के सौतेले पिता) को हर्जाना देना होगा। 

याचिका के मुताबिक आरती महासकर की पहली शादी दीपक सबनिस से हुई थी और फरवरी 1979 श्रीकांत का जन्म हुआ था जब दोनों पुणे में रहते थे। याचिका में कहा गया कि महिला बेहद महत्वाकांक्षी थी और फिल्म उद्योग में काम करने के लिए मुम्बई आना चाहती थी। सितम्बर 1981 में उसने बच्चे को साथ लिया और मुम्बई के लिए रवाना हो गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि मुम्बई पहुंचने के बाद, महिला ने बच्चे को एक ट्रेन में छोड़ दिया और वहां से चली गई। साथ ही इसमें कहा गया कि रेलवे के एक अधिकारी ने बच्च्चे को एक बालगृह में भेज दिया। याचिका में उच्च न्यायालय से श्रीकांत सबनिस की मां को निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि वह स्वीकार करे कि सबनिस उसका बेटा है और उसने दो साल की उम्र में उसे अकेला छोड़ दिया था। इस याचिका पर न्यायमूर्ति ए.के. मेनन 13 जनवरी को सुनवाई करेंगे। 

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