कठुआ रेप कांड: अब ये टेस्ट बताएगा आरोपी बालिग या नाबालिग

Edited By Monika Jamwal,Updated: 13 Jun, 2018 03:34 PM

bone ossification test of minor in kathua rape case

कठुआ रेप और हत्या कांड में अब नाबालिग आरोपी की मुसिबतें बढ़ सकती हैं। जहां आरोपी को नाबालिग साबित करने के लिए बचाव पक्ष का वकील उसकी दसवीं के सर्टिफिकेट पर तर्क दे रहा है वहीं अब उसका बोन आसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाया गया।

जम्मू: कठुआ रेप और हत्या कांड में अब नाबालिग आरोपी की मुसिबतें बढ़ सकती हैं। जहां आरोपी को नाबालिग साबित करने के लिए बचाव पक्ष का वकील उसकी दसवीं के सर्टिफिकेट पर तर्क दे रहा है वहीं अब उसका बोन आसिफिकेशन टेस्ट करवाया जाया गया। जिला एवं सत्र न्यायाद्यीश तेजविन्द्र सिंह ने इस संदर्भ में निर्देश जारी किये हैं। परवेश कुमार उर्फ मन्नु उन आठ आरोपियों में शामिल है जिनपर कठुआ रेप कांड को लेकर अदालत में केस चल रहा है।


जनवरी महीने में कठुआ के एक गांव में आठ वर्ष की बच्ची का रेप कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। बच्ची घुमंतू समुदाय से थी और उसकी लाश जंगल से बरामद की गई थी। इस मामले में आरोपी नाबालिग की वयस्कता की जांच हेतु जम्मू मेडिकल कालेज के डाक्टरों का एक बोर्ड गठित किया गया है जो बोन आसिफिकेशन जांच करेगा। आयु संबंधित इस टेस्ट को लेकर आवेदन क्राइम ब्रांच के एसएसपी आर के झल्ला ने दिया था। यह रिपोर्ट 2 जुलाई को सौंपी जाएगी।
आरोपी के वकील अंकुर शर्मा ने कोर्ट में कहा था कि नाबालिग की दसवीं कक्षा का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया गया है जोकि आयु को साबित करने के लिए काफी है और उससे साबित होता है कि आरोपी नाबालिग है। 
 

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