BS4 के वाहनों का करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, सुप्रीम कोर्ट ने दी सशर्त मंजूरी

Edited By Yaspal,Updated: 13 Aug, 2020 10:52 PM

bs4 vehicles will be able to be registered sc gives conditional approval

सुप्रीम कोर्ट ने गत मार्च में लॉकडाउन शुरू होने से पहले बेचे गये बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की गुरुवार को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हीं बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण हो पाएंगे जिनका ब्योरा सरकारी ‘ई-वाहन''...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गत मार्च में लॉकडाउन शुरू होने से पहले बेचे गये बीएस-4 उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के पंजीकरण की गुरुवार को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने हालांकि यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हीं बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण हो पाएंगे जिनका ब्योरा सरकारी ‘ई-वाहन' पोटर्ल पर उपलब्ध होगा।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि 25 मार्च के बाद बेचे गए तथा सरकारी पोटर्ल ‘ई-वाहन' पर उपलब्ध जानकारियों वाले वाहनों का ही पंजीकरण हो पाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसका यह आदेश दिल्ली/एनसीआर के लिए नहीं है। दिल्ली/एनसीआर में यह लागू नहीं होगा।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) का दावा है कि 12 मार्च से 31 मार्च के बीच एक लाख 34 हजार वाहन बेचे गए। सरकारी वकील ने बताया कि 39 हजार वाहन ‘ई-वाहन' पोटर्ल में अपलोड नहीं किए गए हैं। सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले 29, 30 और 31 मार्च को ढाई लाख से अधिक बीएस-4 वाहनों की बिक्री की गई। खंडपीठ ने पहले बीएस-4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने लॉकडाउन के दौरान वाहनों के बेचे जाने पर सवाल उठाए थे।

 

Related Story

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!