ममता सरकार को राहत, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में BJP की रथयात्रा पर फिर से लगाई रोक

Edited By Seema Sharma,Updated: 21 Dec, 2018 04:01 PM

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पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में भाजपा के ‘रथ यात्रा’ कार्यक्रम की इजाजत देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को खंड पीठ में चुनौती दी। ममता सरकार को राहत देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने एक बार

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में भाजपा के ‘रथ यात्रा’ कार्यक्रम की इजाजत देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को शुक्रवार को खंड पीठ में चुनौती दी। ममता सरकार को राहत देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने एक बार फिर से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। बता दें कि फैसले के खिलाफ अपील के लिए मुख्य न्यायाधीश देबाशीष कारगुप्ता और न्यायमूर्ति शम्पा सरकार की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाते हुए राज्य सरकार ने इस पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।
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अदालत ने राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए कहा वह प्रतिवादी भाजपा को इसकी प्रतियां उपलब्ध करवाए जिसके बाद सुनवाई शुरू हुई। राज्य सरकार के तीन सबसे वरिष्ठ अधिकारियों के पैनल ने यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उस आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति तापब्रत चक्रवर्ती की एकल पीठ ने गुरुवार को भाजपा के रथ यात्रा कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। इससे पहले, 6 दिसंबर को एकल पीठ ने भी रथ यात्रा को मंजूरी नहीं दी थी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को उत्तर बंगाल के कूच बिहार से इस यात्रा को सात दिसंबर को हरी झंडी दिखानी थी।

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