SC ने केंद्र से कहा- कोहिनूर लाने का अादेश हम नहीं दे सकते

Edited By ,Updated: 21 Apr, 2017 02:15 PM

cant pass an order on reclaiming kohinoor  supreme court

उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह ब्रिटेन से कोहिनूर के लिए फिर से दावा करने हेतु या फिर इसकी नीलामी को रोकने के लिए कोई आदेश नहीं दे सकता है।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि वह ब्रिटेन से कोहिनूर के लिए फिर से दावा करने हेतु या फिर इसकी नीलामी को रोकने के लिए कोई आदेश नहीं दे सकता है। अदालत ने कीमती हीरा वापस लाने के लिए दायर याचिका का निबटारा करते हुए स्पष्ट किया कि वह किसी एेसी संपत्ति के बारे में आदेश पारित नहीं कर सकता तो दूसरे देश में है।  पीठ ने कहा, ‘हम आश्चर्यचकित हैं कि एेसी याचिकाएं उन संपत्तियों के लिए दायर की गई हैं जो अमरीका और ब्रिटेन में हैं। किस तरह की यह रिट याचिका है।’ अदालत ने केंद्र द्वारा दाखिल हलफनामे का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार इस मसले पर ब्रिटेन सरकार के साथ निरंतर संभावनाएं तलाश रही है। गैर सरकारी संगठन आल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस फ्रंट और हेरीटेज बेंगाल की याचिकाओं को पिछले साल न्यायालय ने एक साथ संलग्न कर दिया था। 

‘चुराया नहीं गया था कोहिनूर हीरा’
इन याचिकाओं में कहा गया था कि भारत को 1947 में आजादी मिली। परंतु केंद्र में लगातार सरकारों ने ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा भारत लाने के लिए बहुत कम प्रयास किए हैं। इससे पहले केंद्र ने न्यायालय में कहा था कि ब्रिटिश शासकों ने कोहिनूर हीरा न तो जबरन ले गए और न ही इसे चुराया था, परंतु इसे पंजाब के शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र से जानना चाहा था कि क्या वह दुनिया के सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरे पर अपना दावा करने की इच्छुक है। केंद्र ने उस समय कहा था कि कोहिनूर को वापस लाने की मांग बार-बार संसद में होती रही है। 

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