आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की सीबीडीटी ने बढ़ाई तारीख

Edited By Yaspal,Updated: 01 Apr, 2019 05:19 AM

cbdt extended date for linking aadhar with pan card

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए अंतिम तारीख 30 सितंबर कर दी है। इससे पहले यह तारीख 31 मार्च थी। बता दें कि सीबीडीटी पैन को आधार कार्ड से जोड़कर टैक्स चोरी पर लगाम लगाने...

बिजनेस डेस्कः आधार नंबर को पैन कार्ड से जोडऩे की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी गयी है। इससे पहले यह अवधि 31 मार्च तक ही थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रविवार रात यहां एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी।

गौरतलब है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थीं कि जो पैन कार्ड 31 मार्च 2019 तक आधार नंबर से नहीं जुड़े (लिंक) होंगे वो अमान्य हो जायेंगे। विज्ञप्ति के अनुसार केन्द्र सरकार ने इस पर विचार करते हुए पैन कार्ड को आधार नंबर से जोडऩे की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2019 कर दी है।
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यह आदेश एक अप्रैल 2019 से लागू होगा। गौरतलब है कि आयकर रिटर्न भरने के लिए अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से जोडऩा आवश्यक है। ऐसा किये बिना आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकता है।
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