Edited By Pardeep,Updated: 31 Mar, 2018 10:43 PM
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड( सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड( सीबीआईसी) हो गया है। इसी के साथ प्राधिकरण ने अपने ट्विटर हैंडल को सीबीईसी_ इंडिया से बदलकर सीबीआईसी_इंडिया कर दिया है। सीबीआईसी ने अपने ट्वीट...
नई दिल्ली: केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड( सीबीईसी) का नाम बदलकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड( सीबीआईसी) हो गया है। इसी के साथ प्राधिकरण ने अपने ट्विटर हैंडल को सीबीईसी_ इंडिया से बदलकर सीबीआईसी_इंडिया कर दिया है।
सीबीआईसी ने अपने ट्वीट में कहा कि वित्त अधिनियम 2018 के अधिनियमित होने के साथ ही सीबीईसी का नाम परिर्वितत होकर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड हो गया है। माल एवं सेवा कर ( जीएसटी) के लागू होने से यह बदलाव आवश्यक था, जिसके तहत कई अप्रत्यक्ष कर एक कर में समाहित हो गए हैं। वित्त विधेयक 2018 के माध्यम से सरकार ने केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के साथही केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में भी संशोधन करके सीबीईसीके स्थान पर सीबीआईसीकर दिया।