CBI निदेशक की बहाली को विपक्ष ने दिया सरकार के लिए बड़ा झटका करार

Edited By Anil dev,Updated: 08 Jan, 2019 02:07 PM

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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक अलोक कुमार वर्मा को बहाल करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।

नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक अलोक कुमार वर्मा को बहाल करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके अवैध आदेशों को उच्चतम न्यायालय ने खारिज किया है। कांग्रेस के साथ दूसरे राजनीतिक दलों ने भी उच्चतम न्यायालय के आदेश को सरकार के लिए बड़ा झटका करार दिया। 

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कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुरजेवाला ने ट्वीट किया, यह आपके लिए हमारे लोकतंत्र और संविधान की मजबूती के बारे में एक सबक है। इससे पता चलता है कि आप कितने भी तुच्छ हों, अंत में कानून आपको पकड़ ही लेता है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय जनता दल सांसद मनोज झा ने इस फैसले को सरकार के मुंह पर करारा तमाचा बताया। 

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा यह आदेश सरकार के लिए कलंक के समान है। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने ट््वीटर पर लिखा, उच्चतम न्यायालय का सीबीआई प्रमुख को बहाल करना प्रधानमंत्री के लिए कलंक है। मोदी सरकार ने हमारे देश के संस्थानों और लोकतंत्र को तबाह कर दिया। क्या सीबीआई निदेशक को आधी रात को अवैध रूप से हटाकर राफेल घोटाले की जांच रोकने की कोशिश नहीं की गई थी, जो सीधे प्रधानमंत्री की ओर इशारा करती है? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। 

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जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार को अब अपने राजनीतिक फायदे के लिए सीबीआई और एनआईए जैसी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कर देना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह आदेश वर्मा के लिये अधूरी जीत है। उन्होंने कहा, उन्हें (वर्मा को) बहाल तो कर दिया गया है लेकिन उन्हें कोई भी नीतिगत फैसला लेने से रोक दिया गया है। अपने आदेश में अदालत ने कहा कि वर्मा के खिलाफ कोई भी फैसला सीबीआई निदेशक का चुनाव और नियुक्त करने वाली उच्च शक्ति प्राप्त समिति करेगी। यह फैसला मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल और के एम जोसेफ की पीठ ने सुनाया है। सीबीआई के निदेशक के रूप में वर्मा का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है।     

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