चिदंबरम की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई, दायर की पुनर्विचार याचिका

Edited By Yaspal,Updated: 25 Oct, 2019 09:45 PM

cbi approaches supreme court against chidambaram s bail

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गवाहों को प्रभावित करने का आधार बनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम की जमानत रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की

नई दिल्लीः केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में गवाहों को प्रभावित करने का आधार बनाकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदम्बरम की जमानत रद्द करने के लिए उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है।

न्यायमूर्ति आर. भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ ने चिदम्बरम को सशर्त जमानत दी थी, जिसके अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री निचली अदालत की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे। अब सीबीआई ने शीर्ष अदालत के इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत अपने आदेश पर फिर से विचार करें।

जांच एजेंसी का कहना है कि चिदंबरम ने इस मामले में गवाहों को प्रभावित किया है। याचिका में सीबीआई ने दावा किया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के खिलाफ दो गवाहों ने इस बाबत अपना बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया है। ऐसे में चिदंबरम की जमानत रद्द होनी चाहिए।

गौरतलब है कि सीबीआई मामले में शीर्ष अदालत ने गत 22 अक्टूबर को चिदम्बरम को सशर्त जमानत दी थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में होने के कारण वह जेल से बाहर नहीं आ सके हैं।

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