CBI मामला: नागेश्वर राव केस से तीसरे जज रमना भी हटे, बोले-उनकी बेटी की शादी में गया था

Edited By Seema Sharma,Updated: 31 Jan, 2019 01:42 PM

cbi case nageshwar rao case third judge ramna also withdrew

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन. वी. रमना ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति के केन्द्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से खुद को गुरुवार को अलग कर लिया।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एन. वी. रमना ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम. नागेश्वर राव की नियुक्ति के केन्द्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से खुद को गुरुवार को अलग कर लिया। न्यायमूर्ति रमना इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग करने वाले तीसरे न्यायाधीश हैं। इससे पहले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी भी खुद को इससे अलग कर चुके हैं।
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एनजीओ कॉमन कॉज ने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में राव की नियुक्ति के केन्द्र के फैसले को न्यायालय में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि राव उनके पैतृक नगर से हैं और वह राव की बेटी की शादी में शामिल हुए थे। न्यायमूर्ति रमना ने मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए प्रधान न्यायाधीश के पास भेज दिया।

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