व्यापम स्कैम: CBI कोर्ट ने 8 आरोपियों को माना दोषी, सुनाई 7-7 साल की सजा

Edited By rajesh kumar,Updated: 31 Aug, 2021 06:53 PM

cbi court found 8 accused guilty

मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला 2012 मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. 8 दोषियों को कोर्ट ने 7-7 की सजा सुनाई है. यह फैसला स्पेशल जज सीबीआई निरंजन सिंह सिसोदिया ने सुनाया है.

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला 2012 मामले में सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया है और उन्हें  7-7 की सजा सुनाई है। स्पेशल जज सीबीआई निरंजन सिंह सिसोदिया ने यह फैसला सुनाया है। इन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

सीबीआई ने कोर्ट ने 10 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। दोषी पाए गए लोगों में 3 उम्मीदवार, 3 सॉल्वर और 4 मिडिलमैन थे। मिली जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने 60 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया था। जिसके बाद दोषी पाए गए लोगों में 3 उम्मीदवार, 3 सॉल्वर और 4 मिडिलमैन थे। इनमें से 4 मिडिलमैन में से कोर्ट ने 2 को बरी कर दिया है। जिला कोर्ट में सीबीआई ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजेश धाकड़, कवींद्र, विशाल, कमलेश, ज्योतिष, नवीन समेत 8 आरोपियों को दोषी माना और इनमें से 2 को बरी किया है। 

 

 

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