Edited By Anil dev,Updated: 07 Jan, 2019 11:46 AM
सीबीआई ने अदालत से कहा कि इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के मामले में उसका कोई दखल नही है।
अहमदाबाद: सीबीआई ने अदालत से कहा कि इशरत जहां कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी सेवानिवृत पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के मामले में उसका कोई दखल नही है। सीबीआई ने जांच एजेंसी के मामलों के लिए विशेष न्यायाधीश जे के पांडया से कहा कि उसे सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों डी जी वंजारा और एन के अमीन को अभियोजित करने के लिए उसे गुजरात सरकार से अब तक अनुमति नहीं मिली है।
अदालत ने जब विलंब के बारे में पूछा, तब सीबीआई के वकील आरसी कोडकर ने कहा इस संबंध में उसका कोई दखल नही है । इस विषय पर अब 28 जनवरी को सुनवाई होगी। अगस्त 2018 में वंजारा और अमीन की आरोपमुक्त करने की अर्जियों को खारिज करते हुए अदालत ने सीबीआई से इस बारे में सूचना देने को कहा था क्या राज्य सरकार ने उन्हें अभियोजित करने की इजाजत दी थी। गौरतलब है कि 19 वर्षीय इशरत जहां 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पुलिस की कथित फर्जी मुठभेड़ में मारी गई थी।